गुरुवार, 19 अगस्त 2021

15 दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।

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