गुरुवार, 15 जुलाई 2021

जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों पर चिंता जताईं

बृजेश केसवानी              
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राज्य में जहरीली शराब के निर्माण और बिक्री से लगातार हो रही लोगों की मौतों पर चिंता जताते हुए कहा है कि पैसे कमाने के लालच में नकली शराब का निर्माण और उसकी बिक्री कर रहे लोग कानून के ही नहीं बल्कि वह समाज के भी दुश्मन हैं। अपनी कारगुजारी के चलते ऐसे लोग समाज में विधवाओं व अनाथ बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना जरूरी है।
बुधवार को हाईकोर्ट ने प्रयागराज के फूलपुर में अमिलिया स्थित देसी शराब के ठेके से खरीदी गई शराब के पीने से छह लोगों की मौत हो जाने और दर्जनों लोगों के गंभीर हो जाने की घटना को सरकार और समाज के लिए चिंताजनक बताया है। 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौत की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नकली शराब बेचने वाले पैसों की लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये विधवाओं व अनाथों को जन्म दे रहे हैं। ये न केवल पीड़ित बल्कि समाज के भी अपराधी है। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा प्रयागराज के फूलपुर की अमिलिया स्थित देशी शराब के ठेके की नकली शराब पीने से छह लोगों की मौत व दर्जनों के बीमार होने की घटना गंभीर है। मरने से बचे लोगों को आगे चल कर कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जहरीली शराब के इस मामले में आरोपी संगीता जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। साथ ही कहा कि ऐसे अपराध में याची को महिला होने के कारण राहत नहीं दी जा सकती। जमानत पर छूटने पर पीड़ितों को धमकाए जाने की संभावना है।
इस मामले में आबकारी निरीक्षक विजय प्रताप यादव की ओर से फूलपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अनुज्ञापी याची के पति श्याम बाबू जायसवाल व सेल्समैन जगजीत सिंह को नकली शराब बेचने का आरोपी बनाया गया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 19 नवंबर 2020 को लोगों ने ठेके से शराब खरीदी, जिसे पीने के बाद बीमार पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से छह लोगों की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में आसपास के लोगों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
सेल्समैन जगजीत सिंह को गिरफ्तार कर नमूना जांच के लिए भेजा गया है। मृतकों के शरीर से इथाइल, मिथाइल जहर मिला है, जो गंभीर अपराध है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत की कई घटनाएं हुई हैं। पिछले 11 महीनों में 96 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। इसमें पीड़ित वे लोग हैं, जो समाज के हाशिए पर हैं।

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