बुधवार, 28 जुलाई 2021

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किया

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। एक अस्थायी कर्मी को मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त करने पर बुधवार को नाखुशी जतायी और कहा कि मोइक्रोब्लॉगिंग साइट ने नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि नियमों के अनुसार सीसीओ के तौर पर प्रबंधन के एक अहम व्यक्ति या एक वरिष्ठ कर्मचारी को नियुक्त करना अनिवार्य है। कजबकि ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने तीसरी पार्टी के ठेकेदार के जरिए एक अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया है।

अदालत ने कहा, ”सीसीओ ने अपने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि वह एक कर्मचारी नहीं है। यह अपने आप में नियम के खिलाफ है। नियम को लेकर कुछ गंभीरता होनी चाहिए।” उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे ट्विटर द्वारा अस्थायी कर्मचारी शब्द के इस्तेमाल को लेकर कुछ आपत्ति है। खासतौर से तब जब यह पता नहीं है कि तीसरी पार्टी का ठेकेदार कौन है। न्यायाधीश ने ट्विटर से कहा, ”अस्थायी कर्मचारी क्या होता है? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होगा। मुझे इस शब्द से दिक्कत है। अस्थायी फिर तीसरी पार्टी का ठेकेदार। क्या है यह? मैं हलफनामे से खुश नहीं हू।”

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