गुरुवार, 15 जुलाई 2021

फायरिंग की घटना, आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई

हरिओम उपाध्याय                 

मुज़फ्फरनगर। पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा रोके जाने पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को विद्वान न्यायाधीश द्वारा 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है और अर्थदंड के रूप में उसके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। वर्ष 2012 की 27 मई को शामली कोतवाली इलाके में पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए रोके जाने पर फायरिंग करने के एक मामले में आरोपी नसीम उर्फ चोपड़ा को न्यायाधीश द्वारा सात वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जानलेवा हमले के इस मामले की सुनवाई ए डी जे 7 कमलापति की कोर्ट में हुई। 

अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह ने पैरवी की। आरोपी घटना के दिन से लेकर अभी तक जेल मेंं अभियोजन की कहानी के अनुसार, गत 27 मई 2012 को शामली में पुलिस की चेकिंग के दौरान कई बदमाश दिखाई देने से रोके जाने पर आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। बाद में घेरा बंदी कर पुलिस द्वारा आरोपी नसीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किए जाने पर उसे दंडित किया गया।


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