रविवार, 13 जून 2021

दुष्कर्म-तलाक, जमीन-रुपये देने का फरमान सुनाया

अतुल त्यागी   
संभल। पति पर तीन तलाक व ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली विवाहिता को न्याय देते हुए पंचायत ने फैसला करा दिया। पंचायत ने फरमान जारी कर आरोपी ससुर व पति को 75 गज जमीन व 4 लाख रुपए विवाहिता को दिए जाने का हुकुम दिया है। इसी के साथ पति व पत्नी का रिश्ता भी समाप्त हो गया है। 
पाठको को बताना उचित होगा कि हयातनगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने गुरुवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके ससुर ने सात जून की रात को उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना की जानकारी विवाहिता ने जब अपने पति को दी तो उसने तीन तलाक दे दिया। तहरीर में विवाहिता ने जान से मारने सहित अन्य कई संगीन आरोप भी लगाए थे। पीड़िता ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगायी थी। 
इस मामले की जानकारी पंचायत को होने पर समझौता कराने के प्रयास शुरू किये गए और कल शनिवार की शाम पंचायत ने दुष्कर्म व तीन तलाक जैसे संगीन मामले में विवाहिता को 75 गज जमीन व 4 लाख रूपये नकद दिए जाने का फरमान सुनाकर फैसला करा दिया। पंचायत ने अपने फैसले में कहा कि विवाहिता को 75 गज जमीन मकान बनाने के लिए व 4 लाख रुपए नकद दिए जाए। पंचायत के इस फरमान के साथ ही पति और पत्नी का रिश्ता भी समाप्त हो गया। 
पंचायत द्वारा दिए गए इस न्याय के तहत बना समझौतानामा भी पुलिस को दे दिया गया है। विवाहिता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रहे हयातनगर थाने के उप निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। विवाहिता द्वारा लिखित समझौता दिए जाने की जानकारी दी गयी है।   

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