मंगलवार, 15 जून 2021

रेस्तरां के ‘बार’ में नहीं परोसी जाएंगीं शराब, आदेश

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी राष्ट्रीय राजधानी में होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार’ में शराब नहीं परोसी जाएगी। कोविड-19 के मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्तरानों को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया, ‘‘ अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ बंद रहेंगे।’’

आदेश में कहा गया कि बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों (नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सोमवार से रेस्तरां खोलने की अनुमति देने के बाद, होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ खोलने के संबंध में कई सवाल पूछे जा रहे थे। जिसके बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया।

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