शुक्रवार, 14 मई 2021

एचसी ने हिरेमथ को जमानत देने का आदेश दिया

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक न्यूज़ चैनल के एंकर वरुण हिरेमथ को रेप के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने हिरेमथ को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। 
हाईकोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत का ये आदेश कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएगा क्योंकि आदेश में पीड़ित का मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान दर्ज किया गया है। पिछले 9 अप्रैल को कोर्ट ने वरुण हिरेमथ को अंतरिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। हिरेमथ पर 22 वर्षीय एक महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में रेप करने की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराया था। हिरेमथ मुंबई के एक चैनल में एंकर हैं। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342 और 509 के तहत आरोप लगाया गया है। महिला और एंकर का परिचय आनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के जरिये हुआ था। उसके बाद दोनों में यौन संबंध बने। दोनों दिल्ली के खान मार्केट में पिछले फरवरी महीने में मिले थे। 

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