गुरुवार, 27 मई 2021

अनुबंध-पत्र प्रस्तुत करने पर राहत देने का निर्देश

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस के मरीजों, मुख्य रूप से कोविड-19 से स्वस्थ होने के बाद इससे प्रभावित होने वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के सीमा शुल्क मुक्त आयात की बृहस्पतिवार को अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने दवा पर सीमा शुल्क में केंद्र द्वारा छूट दिए जाने पर अंतिम फैसला लेने तक आयातकों द्वारा अनुबंध-पत्र प्रस्तुत करने पर यह राहत देने का निर्देश दिया है। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित हजारों लोगों की जान बचाने के लिए दवाओं की आवश्यकता है और केंद्र को तब तक इसपर सीमा शुल्क में छूट देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए जब तक कि देश में इसकी आपूर्ति कम है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि इस दवा (एम्फोटेरिसिन बी) का किसी भी व्यक्ति को असल सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना ही आयातक द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उस समय तक अनुमति दी जाए। जब तक कि केंद्र इसपर फैसला नहीं ले लेती है।”

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