शुक्रवार, 21 मई 2021

गांवों के लिए एंबुलेंस देने के आदेश पर लगाईं रोक

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें एक महीने के भीतर यूपी के सभी गांवों के लिए 2-2 आईसीयू एंबुलेंस देने को कहा गया था। इस आदेश में सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड की सुविधा के लिए भी कहा था। आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य की मेडिकल व्यवस्था को ‘रामभरोसे’ कहा था। 

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 1 महीने में 97,000 गांवों के लिए 2-2 एंबुलेंस देना समेत दूसरे आदेश भले ही अच्छे मकसद से दिए गए हों, पर अव्यवहारिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सलाह की तरह लेकर काम करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि ऐसा आदेश न दें जिनका पालन असंभव हो।

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