शुक्रवार, 7 मई 2021

राज्य सरकार को एचसी ने जमकर लगाईं फटकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर वैक्सीन को लेकर सुर्खियों में आ गई है। छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में आरक्षण के मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए झटका दिया है। विदित हो, कि प्रदेश में 18 प्लस आयुवर्ग के वैक्सीनेशन पर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर राज्य सरकार ने रोक लगा 6 मई को आदेश जारी कर वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी। आज हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि “आज से ही प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। एक तिहाई के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाए। अंत्योदय, एक तिहाई बीपीएल और एपीएल के भी एक तिहाई कार्डधारकों को शामिल करें। इसी फॉर्मूला के तहत आज से, अभी से ही प्रदेश सरकार जनता के लिए वैक्सीनेशन शुरू करें।”
उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछे ये प्रश्न...
मा. उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए पूछा कि राज्य को कितनी कम वैक्सीन मिल रही है और किस अनुपात में मिलना चाहिए ? उन्होंने साथ ही पूछा कि अगर वैक्सीन कम मिल रही है तो इतनी कम क्यों मिल रही है? हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार अपना जवाब तैयार कर 10 मई को होने वाली अगली सुनवाई में हमारे प्रश्नों का उत्तर दें।
अंत्योदय कार्डधारियों को पहले वैक्सीन देने पर हाई कोर्ट में लगाई गई थी याचिका...
छत्तीसगढ़ में एक मई से 18 + आयुवर्ग का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भूपेश सरकार ने इसे 06 मई को बंद कर दिया था ।सरकार ने दलील दी थी कि वैक्सीन कम आ रही हैं, इसी के चलते इसे रोका गया दरअसल, प्रदेश में आर्थिक आधार पर अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को सर्वप्रथम टीकाकरण किया जा रहा था जिस पर अमित जोगी समेत कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई के दौरान इस विषय पर हाई कोर्ट ने कहा था कि वैक्सीनेशन में सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। नए सिरे से रूपरेखा तैयार कर सरकार से कहकर मांगा था जिसके बाद सरकार के वैक्सीनेशन रोकने के फैसला करते हुए कहा था हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमें कुछ वक्त लग सकता है इस लिए तब तक के लिए वैक्सिनेशन को प्रदेश में बन्द किया जा रहा है। इस पर अब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए नए निर्देश जारी कर दिए हैं।

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