बेंगलुरु। शहर के एक उपभोक्ता न्यायालय ने इंडिगो एयरलाइंस को एक किशोर को 1.6 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। टिकट बुकिंग को लेकर कुछ समस्या के कारण दरअसल ये किशोर अमेरिका में नासा के ट्रिप पर नहीं जा सका था। खबर के अनुसार ये मामला 2019 का है। मुन्नेकोलाला के रहने वाले केविन मार्टिन 19 अगस्त, 2019 को दिल्ली की फ्लाइट लेने के लिए सुबह 6.30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन्हें इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाना था। हालांकि कंफर्म टिकट होने के बावजूद इंडिगो के कर्मचारियों ने 18 वर्षीय केविड को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया। केविन मार्टिन से ये कहा गया कि फ्लाइट पहले से ही भरी हुई है। मार्टिन कर्नाटक में 2019 के जेईई टॉपर रहे हैं। उन्हें आईआआईटी गुवाहाटी से टेक्नोथलॉन जीतने के बाद नासा ट्रिप का ऑफर मिला था। उन्हें दिल्ली से दूसरी फ्लाइट लेनी थी। बहरहाल, फ्लाइट मिस होने के बाद मार्टिन ने इस नुकसान के लिए कंज्यूमर कोर्ट का दिसंबर-2019 दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 3 अप्रैल, 2021 को अपने फैसले में कहा कि इंडिगो को मुआवजे के तौर पर मार्टिन को 1 लाख रुपये और हुई मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये देने होंगे। साथ ही एयरलाइन को 10 हजार रुपये मुकदमें हुए खर्च और 8605 रुपये टिकट के रिफंड और उसके ब्याज के तौर पर देने होंगे।
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