शुक्रवार, 16 अप्रैल 2021

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आदेश जारी किएं

राणा ओबराय               
चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आज व्यापक रुप से उठाए गए कदमों के तहत विभिन्न हितधारकों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और मानदंडों के आदेश जारी किये है। ये आदेश आज वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने जारी किये हैं। कौशल द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार ‘कोरोना कर्फ्यू’ और धारा 144 के तहत हरियाणा राज्य में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध होगा। कोई भी व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ेगा या उक्त घंटों के दौरान किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन या यात्रा या खड़ा या घूमने नहीं जाएगा। उपायुक्त, जहाँ भी आवश्यक हो। ‘कोरोना कर्फ्यू ’के क्रियान्वयन के लिए धारा 144 लागू कर सकते हैं और अन्य प्रतिबंधों के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि इन आदेशों के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों और सेवाओं के आवागमन को छूट दी जाएगी जो कानून और व्यवस्था / आपात स्थिति और नगरपालिका सेवाओं / कर्तव्यों के साथ कार्यकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, वर्दीधारी सैन्य / सीएपीएफ, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार और सरकारी मशीनरी के कर्मियों को कोविड़-19 संबंधित कर्तव्यों (सभी पहचान पत्र के उत्पादन पर) के साथ काम सौंपा है। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण पर कोई अंकुश नहीं होगा। (आवश्यक वस्तुओं को मार्च 2020 से एमएचए दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित किया जाएगा)। आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों की आवाजाही (इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट) पर कोई अंकुश नहीं होगा। सभी वाहनों / व्यक्तियों को बोनाफाइड पारगमन (इंटर स्टेट / इंट्रा-स्टेट) को पास करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल मूल और गंतव्य के बिंदु के सत्यापन के उपरान्त ही ये अनुमति होगी। अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जैसे कि डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फ़ार्मास्युटी (जनऔषधि केंद्र सहित) और चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएँ, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, दोनों शामिल हैं। नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि चालू रहेंगे। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।

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