बुधवार, 14 अप्रैल 2021

हत्या केस में 3 लोगों को कारावास की सजा सुनाईं

पंकज कपूर       
हल्द्वानी। बलभूलपुरा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी अरविंद कुमार की अदालत उन्हें दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी के अनुसार 24 सितंबर 2011 को बनभूलपुरा रेलवे पटरी के पास लाइन नंबर 18 आजाद नगर निवासी इमरान का शव पड़ा मिला था। इमरान के शरीर में गोली के निशान थे। उसके चाचा मोहम्मद हनीफ खान ने पुलिस थाने में तहरीर दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि 23 सितंबर2011 की रात इमरान लाइन नंबर 17 में शब्बू की चाय की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी।
पुलिस ने जांच में मिली जानकारी के मुताबिक 23 नवंबर 2011 की रात बनभूलपुरा मस्जिद में जलसा चल रहा था। इमरान को 14 वनभूलपुरा निवासी अफजाल, इंदिरा नगर निवासी सलाउद्दीन उर्फ गुड्डू और नई बस्ती निवासी नईम वारसी के साथ देखा गया था। जांच के बाद पुलिस ने अफजाल के पास हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया। इस मामले में 10 गवाह पेश किए गए।

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