शुक्रवार, 12 मार्च 2021

यूपी: पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर लग सकती हैं रोक

बृजेश केसरवानी  

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही आवंटन की कार्रवाई को भी रोक दिया गया है। कोर्ट ने 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है और अब मामले की अगली सुनवाई 15 को ही होगी। इस संबंध में सरकार सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। गौरतलब है, कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी।

अजय की याचिका में आरक्षण की नियमावली पर सवाल उठाया गया है। गौरतलब है, कि 11 फरवरी को सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था, जिसको चुनौती दी गई है। साथ ही आरक्षण 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है, कि मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने की।

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