सोमवार, 8 मार्च 2021

मुठभेड़: इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी दोषी करार

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिये सोमवार को आरिज खान को दोषी ठहराया। आरिज खान कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अपराध बिना किसी संदेह के साबित हुआ है। न्यायाधीश ने कहा कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोली चलाई। अदालत ने कहा कि सजा की अवधि पर 15 मार्च को बहस होगी। दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी।

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