बुधवार, 24 मार्च 2021

बॉन्ड की बिक्री पर रोक, याचिका पर फैसला सुरक्षित

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक संबंधी याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से जाने माने वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
दलील दी कि यह बॉण्ड एक तरह का दुरुपयोग है।जो शेल कंपनियां कालेधन को सफेद बनाने में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बॉण्ड कौन खरीद रहा है। यह सिर्फ सरकार को पता होता है। यहां तक कि चुनाव आयोग भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता।

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