मंगलवार, 23 मार्च 2021

दिल्ली एचसी ने एससी के फैसले को किया स्थगित

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के फैसले को स्थगित कर दिया। जिसमें फ्यूचर रिटेल समूह को रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24, 713 करोड़ रूपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। एकलपीठ के फैसले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए इसे स्थगित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने रिलायंस के साथ कारोबार बेचने के समझौते पर एकल न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेरिका आधारित ई-कामर्स कंपनी अमेजॉन को नोटिस भी जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले पर आगे सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 अप्रैल सुनिश्चित की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की और उन्हें 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश को भी स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल न्यायधीश का निर्णय अमेजॉन की याचिका पर दिया गया था। जिसमें उसने सिंगापुर पंचाट के 25 अक्टूबर 2020 के आदेश को अमल में लाने का आदेश दिए जाने और फ्यूचर समूह को रिलायंस के साथ 24, 713 करोड़ के सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया था। एकलपीठ ने अमेजॉन की इस याचिका को स्वीकार करते हुए एफआरएल एवं रिलायंस के सौद पर रोक लगा दी थी। साथ ही एफआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काे पेश होने के आदेश भी दिए थे।

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