मंगलवार, 2 फ़रवरी 2021

राजद्रोह की याचिका, आदेश देने से किया इंकार

अकांशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्होंने अदालत से उत्तर प्रदेश में राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग की थी। इस मामले पर अब शीर्ष अदालत अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।
संजय ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक अलग याचिका में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 जनवरी के फैसले को भी चुनौती दी है।
वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने भी मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया। अदालत ने संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है।
हजरतगंज कोतवाली में सांसद के खिलाफ 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को समन जारी किया था। सांसद ने उक्त मामले में निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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