बुधवार, 10 फ़रवरी 2021

सलमान ने फ़र्ज़ी हलफनामा देने के लिए मांगी माफ़ी

अभिनेता सलमान ने फ़र्ज़ी हलफनामा देने के लिए मांगी माफ़ी, कोर्ट कल सुना सकती है फैसला
नरेश राघानी 
जयपुर। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 1998 में जोधपुर में दो काले हिरण के शिकार से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट में झूठा हलफनामा जमा करने के लिए गलती से माफी मांगी। इस मामले में आखिरी फैसला कल याने गुरुवार को सुनाया जाएगा। आवेदनों पर बहस मंगलवार को पूरी हो चुकी है। और न्यायाधीश राघवेंद्र कच्छवाला ने 11 फरवरी के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। 
वही काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपनी अपील की सुनवाई के लिए सलमान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए। आपको बता दें कि निचली अदालत ने जून 2019 में खान को एक गलत हलफनामा दायर करने के आरोप में दोषमुक्त कर दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी.सुनवाई के दौरान सारस्वत ने कहा, 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा दे दिया गया,क्योंकि सलमान भूल गए थे। कि उनका लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया गया था। वह बहुत व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने उल्लेख किया कि लाइसेंस अदालत में गायब हो गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था। कि उन्होंने एक गलत हलफनामा प्रस्तुत किया था। क्योंकि उनका लाइसेंस खोया नहीं था। बल्कि नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। 
सलमान ने 2003 में कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा था। कि उनका लाइसेंस गुम हो गया है। उन्होंने इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। हालांकि, बाद में कोर्ट को पता चला कि सलमान का आर्म लाइसेंस खत्म नहीं हुआ है। बल्कि नवीनीकरण के लिए पेश किया गया है. इसके बाद लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दायर किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही सलमान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले रंग की शराबियों का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था। सलमान खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा हमने दलील की कि यह हलफनामा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि खान एक व्यस्त अभिनेता हैं। और उस समय उनके लाइसेंस के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी। साल 2018 में एक निचली अदालत ने अक्टूबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं। की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए सलमान को दोषी ठहराया था। और उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। अभिनेता ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप  दुष्यंत टीकम  जशपुर/पत्थलगांव। जशपुर जिले के एक गांव में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला है। इससे...