गुरुवार, 4 फ़रवरी 2021

एसबीआई ने ग्राहकों को दी सौगात, रजिस्ट्रेशन कराया

अकांशु उपाध्याय

 नई दिल्ली। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और अभी तक आपने अपने खाते में नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको एसबीआई ने बड़ी सौगात दे दी है। एसबीआई ने नॉमिनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि अब ग्राहकों को बैंक नहीं जान। एसबीआई ने ट्वीट कर कहा है कि अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह काम अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।  इसके अलावा यह सुविधा हर एसबीआई ब्रांच में भी उपलब्ध है। ट्वीट के मुताबिक, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका सेविंग या करेंट अकाउंट   है, फिक्स्ड या रेकरिंग डिपॉजिट  है तो घर बैठे नॉमिनी को रजिस्टर किया जा सकता है। अगर आप एसबीआई की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एसबीआई की वेबसाइट पर विजिट करें। इसके बाद रिक्वेस्ट एंड इन्क्वॉयरी विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे, जिसमें से ऑनलाइन नॉमिनेशन का विकल्प चुनना है। अगर एसबीआई में आपके एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो वह डिटेल्स सामने आ जाएगी। सही विकल्प का चयन करने के बाद नॉमिनी की डिटेल्स भरनी है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद नॉमिनी का नाम जुड़ जाएगा।पहले  ऐप पर लॉगिन करना है। होम बटन पर क्लिक कर सर्विस रिक्वेस्ट विकल्प का चयन करना है। सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करने पर जो पेज खुलेगा वहां ऑनलाइन नॉमिनेशन का विकल्प दिया गया है। क्लिक करने पर अकाउंट डिटेल सलेक्ट करना है और नॉमिनी की पूरी जानकारी अपडेट करनी है। यहां आपसे नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप की भी जानकारी मांगी जाती है। अगर पहले से कोई नॉमिनी है और उसे अपडेट करना है तो सबसे पहले कैंसिल नॉमिनेशन के जरिए वर्तमान नॉमिनी को कैंसिल करना होगा उसके बाद नए नॉमिनी की पूरी जानकारी भरनी होगी।

अगर खाताधारक की किसी वजह से मौत हो जाती है तो उस खाते में जमा राशि पर नॉमिनी का पूरा अधिकार होता है. नॉमिनी के तौर पर जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता है उसे पूरी रकम मिल जाती है. नॉमिनी न होने पर खाताधारक का पैसा बैंक में ही रह जाता है। एक अनुमान के मुताबिक बैंकों में करोड़ों रुपये ऐसे खाताधारकों के नाम पर जमा हैं जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन उनके खाते में नॉमिनी न होने की वजह से पीड़ित परिवार को रकम नहीं मिल पा रही है।

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