रोहतक। रोहतक के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि महिला व बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी अदालत की है। अप्रैल 2019 में शिवाजी कॉलोनी थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने केस दर्ज कराया था कि पति शराब पीकर आया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए। मना करने पर उसने मारपीट की और जलती हुई बीड़ी छाती पर रगड़ दी थी।
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