गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021

अभियुक्तों के विरूद्व, धारा 302, 120बी पंजीकृत

मोमीन अहमद 
बागपत। थाना छपरौली पुलिस को जरिये मुखबिर द्वारा सूचना मिली की कुछ बदमाश संजीव फौजी पुत्र गणेशी निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली को मारने की फिराक से धूम रहे है। इस सूचना पर शाम समय करीब 17ः40 बजे मुखबिर की सूचना पर बाद पुलिस मुठभेड जंगल ग्राम लूम्ब धसौली नहर पटरी रोड से अभियुक्त 1-दीपक उर्फ काला पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत 2-मोनू पुत्र बिल्लू निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत 3-संजीव उर्फ काला पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मोनू व संजीव उर्फ काला के कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर मय 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस नाजायज बरामद किये गये है। इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियुक्तों के विरूद्व, धारा 115, 302, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। पूछताछ पर अभियुक्त दीपक ने बताया कि उसने अपना तमंचा मय कारतूस जंगल ग्राम धसौली नहर पटरी पर छिपा दिये है। जिन्हे स्ययं चलकर बरामद करा सकता हूँ। थानाध्यक्ष छपरौली मय फोर्स के वाउम्मीद अवैध असलाह अभियुक्त दीपक को लेकर सुबह समय करीब 09ः54 बजे जंगल ग्राम लूम्ब धसौली नहर पटरी के पास खेत पर आये। जहां अभियुक्त दीपक ने छुपाया हुआ लोडिड तमंचा निकाला और जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया। जो थानाध्यक्ष छपरौली हेमेन्द्र बालियान की बुलेट प्रुफ जैकेट में लगा। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त दीपक के दाहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के कब्जे से 1 तमंचा 315 बोर मय 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त दीपक के विरूद्व जनपद बागपत के थाना बडौत पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी आदि संगीन धाराओ के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष 2019 में थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिलवाडी में हुई प्रविन्द्र उर्फ धोलू पुत्र वीरसैन के हत्या के अभियोग (मु0अ0सं0 120/2019 धारा 302 भादवि) में जेल गया था। इसी दौरान जेल में उसकी मुलाकात गांव लूम्ब के प्रदीप पुत्र गणेशी व इसकी पत्नी अनुपमा व इसके दोनो बेटो 1-अंकुर 2-सचिन से हुई। प्रदीप ने बताया कि उसने जमीनी विवाद के चलते अपने छोटे भाई सुधीर की हत्या कर दी थी। सुधीर की हत्या के के अभियोग धारा 302, 201भादवि) की पैरवी प्रदीप का छोटा भाई संजीव फौजी कर रहा था। जो 2 माह पहले ही पेंषन आया है। मुकदमें की पैरवी से अलग हटाने के लिए संजीव की हत्या की सुपारी 2 लाख रूपये में दीपक को देना तय किया था और यह भी बताया था कि हत्या के लिए असलाह मेहरबान पुत्र इब्राहिम निवासी पांची थाना चांदीनगर उपलब्ध करा देगा। अभियुक्त दीपक 03 महीने पहले ही जमानत पर आया। प्रदीप जेल से ही लगातार संजीव की हत्या के लिए दीपक से सम्पर्क बनाये हुए था। जेल से अनुपमा जमानत पर आने के बाद ही देवर संजीव की हत्या के लिए अपराधियों व असलाह को एकत्रित किया था। योजना के अनुसार संजीव की हत्या के लिए दीपक ने अपने साथियों मोनू व संजीव को योजना से अवगत कराते हुए साथ लिया तथा दीपक व मोनू ने मेहरबान से 3 तमंचे संजीव की हत्या के लिए लेकर आये। दिनांक 23.02.2021 को प्रदीप की पत्नी अनुपमा ने संजीव की हत्या के लिए तीनों अभियुक्तों 1-दीपक, 2-मोनू, 3-संजीव को 5 हजार रूपये व 315 बोर के कारतूस उपलब्ध कराये।

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