मंगलवार, 9 फ़रवरी 2021

3 फर्मो पर 2.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

अश्वनी उपाध्याय     

गाजियाबाद। स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर शहर में दीवारों, फ्लाईओवर, पिलर आदि स्थानों पर प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर लगाकर गंदा करने पर नगर निगम ने 3 फर्म पर 2.65 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया।मंगलवार को नगर आयुक्त महेंद्र सिंह के आदेश पर सिटी जोनल प्रभारी सुधीर कुमार शर्मा ने डॉ.बी के कुमार पुरूष गुप्त रोग आयुर्वेद क्लीनिक, विजयनगर पर बगैर नगर निगम की अनुमति के पोस्टर चस्पा करने और बैनर लगाने पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कंट्रोल एक्ट-1984 की धारा-2/3 के तहत नोटिस जारी करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है। इस पर निगम ने 51 हजार 106 रुपए का क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाते हुए जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जीटी रोड स्थित पीएस टैटो चौधरी मॉल के प्रबंधक पर बगैर अनुमति के डिवाइडर आदि पर बैनर लगाकर प्रचार करने पर 1.53 लाख 318 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, आरडीसी राजनगर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा प्रबंधक पर बगैर अनुमति के पुराना बस अड्डे के पास दीवारों और फ्लाईओवर के पिलरों समेत अन्य स्थानों पर पोस्टर आदि लगाकर प्रचार करने पर 61 हजार 338 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जोनल प्रभारी सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि तीनों फर्म पर 2 लाख 65 हजार 762 रुपए का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए गए है। इन्हें चेतावनी दी गई कि तत्काल जुर्माने की धनराशि जमा कराए। अन्यथा इनके प्रतिष्ठान पर सील लगाने के साथ इनके खिलाफ प्रॉपर्टी डैमेज कंट्रोल एक्ट के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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