शनिवार, 23 जनवरी 2021

अदालत ने सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया

आप विधायक दोषी करार, 4 बरी
अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया। अदालत ने 2016 के इस मामले में आज फैसला दिया। सोमनाथ भारती के ऊपर एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त बताया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हुई, जिसमें कोर्ट ने शनिवार को फैसला देने की बात कही थी।

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