गुरुवार, 3 दिसंबर 2020

देश में मोटरसाइकिल चलाने के नियम बदलें

पूरे देश मे मोटरसाइकिल चलाने के बदल गए नियम जान ले वरना रद्द हो सकता है लाइसेंस


नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पीसीओ सटिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार ने यूनिफॉर्म पीसीओ सर्टिफिकेट लागू करने का फैसला किया है। जो क्योंआर कोड के जरिए आएगा जिसमें गाड़ी की पूरी डिटेल्स होंगी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक का नाम, एमिशन लेवल वगैरह।
बीआईएस सर्टिफाइड हेलमेट पहनना जरूरी
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टू व्हीलर मालिकों के लिए बीआईएस के सर्टिफाइड हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। सरकार का मनना है। कि ज्यादातर टू व्हीलर चलाने वाले सस्ते हेलमेट का प्रयोग करते हैं। जो दुर्घटना के समय चोट से बचाने के लिए काफी नही होते है। ऐसे में सड़क हादसे में टू व्हींलर चालक की मौत होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती हैं।
गाड़ियों के लिए नॉमिनी जरूरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामिनी कर सकेगा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे अगर गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाती है। तो वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।           


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