गुरुवार, 24 दिसंबर 2020

जमीन लेने के लिए समिति से अनुमति जरूरी नहीं

योगी सरकार का बड़ा फैसला- ग्राम समाज की जमीन लेने के लिए भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति जरूरी नहीं होगी
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन देने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेना जरूरी होता था। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। विकास के लिए अब एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके आधार पर जमीन मिल जाएगी।

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