गुरुवार, 31 दिसंबर 2020

नए साल के जश्न से पहले जरा, एक नजर इधर

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। साल 2020 तो कोरोना वायरस महामारी के साए में गुजर गया। कुछ घंटों बाद नया साल 2021 दस्‍तक देने वाला है। कोरोना हमारी जिंदगी से गया नहीं है, इसलिए नए साल का स्‍वागत करते समय बेहद सावधान रहना होगा। केंद्र और राज्‍य की सरकारों ने नए साल के जश्‍न की खातिर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। बेहतर होगा कि घर से बाहर निकलने से पहले उनके बारे में जान लें। कई राज्‍यों में न्‍यू ईयर ईव पर होने वाली पार्टियों पर पूरी तरह रोक है। महाराष्‍ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्‍यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। नियम तोड़ने पर जुर्माने से लेकर महामारी ऐक्‍ट के तहत जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं, देश के अलग-अलग हिस्‍सों में नए साल के जश्‍न को लेकर क्‍या नियम हैं।
साल 2020 तो कोरोना वायरस महामारी के साए में गुजर गया। कुछ घंटों बाद नया साल 2021 दस्‍तक देने वाला है। कोरोना हमारी जिंदगी से गया नहीं है, इसलिए नए साल का स्‍वागत करते समय बेहद सावधान रहना होगा। केंद्र और राज्‍य की सरकारों ने नए साल के जश्‍न की खातिर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। बेहतर होगा कि घर से बाहर निकलने से पहले उनके बारे में जान लें। कई राज्‍यों में न्‍यू ईयर ईव पर होने वाली पार्टियों पर पूरी तरह रोक है। महाराष्‍ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्‍यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। नियम तोड़ने पर जुर्माने से लेकर महामारी ऐक्‍ट के तहत जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं, देश के अलग-अलग हिस्‍सों में नए साल के जश्‍न को लेकर क्‍या नियम हैं।
दिल्ली में 31 दिसंबर को लेकर खास नियम बनाए गए हैं। दिल्‍ली में 31 दिसंबर की रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गुरुवार रात 8 बजे से कनॉट प्लेस एरिया में मूवमेंट पर पाबंदी लग जाएगी। सीपी के अलावा इंडिया गेट, खान मार्केट समेत नई दिल्ली की अन्य प्रमुख जगहों पर भी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रेस्‍तरां और बार में क्षमता के 50% से ज्‍यादा लोग नहीं रह सकेंगे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट रात 9 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस न्यू ईयर ईव पर ड्रंकन ड्राइविंग करने वालों की पहचान करने के लिए एल्कोमीटर का इस्तेमाल नहीं करेगी। जिस व्यक्ति के ड्रंकन ड्राइविंग करने का शक होगा, डॉक्टरों की टीम उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच करेगी। नए मोटर वीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माने के अलावा जेल की सजा का भी प्रावधान है।

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