बुधवार, 11 नवंबर 2020

यूपी में यहां पर लागू होगा एनजीटी का आदेश

जानिए उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में रहेगा पटाखों पर प्रतिबंध, एनजीटी के आदेश पर सरकार ने उठाया कदम


संदीप मिश्र


लखनऊ। प्रदूषण के चलते कोरोना के मामलों के बढने की आंशका के मददेजनर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 13 जनपदों में आतिशबाजी पर प्रतिबध्ं लगा दिया है यह प्रतिबध्ं आगामी 30 नवम्बर तक लागू रहेगें।


सरकार ने निदे्रश जारी करते हुए कहा है कि जिन जनपदों मे पटाखें पर प्रतिबध्ं है उन जनपद के निवासी अपनी दीपावली डिजीटल, लेजर या अन्य किसी तकनीक का प्र्रयोग कर मना सकते है। सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश की राजधानी लखनउ भी उन जिलों में शामिल है जिन पर प्रतिबधं लगाया गया है। लखनउ के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी सहित मुजफफरनगर, ताज सिटी आगरा, मेरठ, हापुड, गाजियाबाद, कानपुर, मुराबाबाद, नोयडा, गेटर नोयडा, बागपत तथा बुलंदशहर में भी पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबध्ं लगा दिया गया है।                


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