सोमवार, 2 नवंबर 2020

याचिका पर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक

हरिओम उपाध्याय


नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि आखिर आयोग को यह अधिकार किसने दिया है? मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कमलनाथ की याचिका की सुनवाई के दौरान आयोग को आड़े हाथों लिया।


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