रविवार, 22 नवंबर 2020

'टोल प्लाजा' पर 1 जनवरी से फास्टैग जरूरी

उत्तर प्रदेशः टोल प्लाजा पर एक जनवरी से फास्टैग जरूरी, नकद लेन-देन की सुविधा होगी बंद


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन-देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। इस बारे में एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का इस्तेमाल 100 प्रतिशत करना चाहती है। यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया तो उन्हें हाईवे पर एक जनवरी से असुविधा हो सकती है।
गिरि ने बताया कि 15 नवंबर को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद लखनऊ के इटौंजा और दखिना टोल प्लाजा पर एक जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में इन दोनों टोल प्लाजा पर दो नकद लेन भी हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन फ्लिपकार्ट स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी से फास्टैग खरीदें।
जानिए फास्टैग के लिए ये दस्तावेज हैं । जरूरी
फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी और वाहन के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जानिए  आपको इतने रुपये में मिलेगा फास्टैग
एनएचएआई के अनुसार आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपये में खरीद सकते हैं। फास्टैग को आप कम से कम 100 रुपये से रिचार्ज करवा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज पर अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की छूट दी हुई है।             


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