गुरुवार, 5 नवंबर 2020

रोगाणुनाशक का छिड़काव प्रतिबंधित हो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केन्द्र से कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिये मनुष्यों पर रोगाणुनाशक छिड़काव और अल्ट्रा वायलट किरणों का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के बारे में निर्देश जारी करे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने सरकार से कहा कि इस संबंध में एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठाये जायें।               


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