’मनोरंजन’ से सम्बन्धित सेवाओं को प्राप्त करने हेतु ’’निवेश मित्र पोर्टल’’ बना माध्यम
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। वाणिज्य कर अरविंद वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि विभाग द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत प्रदान की जा रही मनोरंजन से सम्बन्धित सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। विभाग में जिन सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने की व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित एवं संचालित हो चुकी हैं। उन सेवाओं में ऑफलाइन व्यवस्था समाप्त की जा रही है। जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत विभाग द्वारा मनोरंजन से सम्बन्धित एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस, एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण, चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट, विभिन्न मनोरंजन के लिए अनुमति (लाइसेंस्ड मनोरंजन, केबिल और डी.टी.एच. को छोड़ कर यथा मनोरंजन पार्क/वाटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडिया गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड, पूल गेम, बाॅलिंग येले, बिलियडर्स, स्नूकर तथा उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन, सेवाऐं प्राप्त करने के लिए विभागीय वेब पोर्टल
समस्त मनोरंजन आमोद के स्वामी/लाइसेंसी/संचालकों एवं जन सामान्य को सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है।
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