बुधवार, 18 नवंबर 2020

एलवीबी बैंक पर आरबीआई ने लगाई पाबंदी

इस प्राइवेट बैंक पर RBI ने लगाई पाबंदी नहीं निकाल पाएंगे 25,000 रुपये से ज्यादा की रकम


मोमिन मलिक


नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) पर एक महीने के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। आरबीआई ने बैंक के निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया और जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा तय की है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता अधिकतम 25,000 रुपये तक की ही निकासी कर पायेगा। निकासी की सीमा 16 दिसंबर तक लागू रहेगी. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय सहायक कंपनी के साथ लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) को विलय करने का प्रस्ताव दिया है।


केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा यह एक ड्राफ्ट विलय का प्रस्ताव है और इसका अंतिम निर्णय RBI द्वारा सदस्यों, जमाकर्ताओं और बैंकों के लेनदारों के इनपुट्स और आपत्तियों के बाद लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बैंकिग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत लक्ष्मी विलास बैंक पर यह पाबंदियां लगाई हैं. आरबीआई ने कहा कि आज से 30 दिन के लिए बैंक पर पाबंदी लगार्ई गई है. सीमा बचत, चालू तथा अन्य सभी प्रकार के खातों पर लागू होगी।


आरबीआई ने डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई के साथ लक्ष्मी विलास बैंक की विलय योजना का खाका भी सार्वजनिक किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार डीबीएस बैंक इंडिया एलवीबी में अग्रिम तौैर पर 2,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाएगा. लक्ष्मी विलास बैंक लंबे समय से वित्तीय संकट का का सामना कर रहा है।


पिछले साल उसने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस के साथ विलय की योजना भी बनाई थी लेकिन इसे आरबीआई खारिज कर दिया था. बाद में एलवीबी ने क्लिक्स समूह के साथ बातचीत शुरू की. 30 जून, 2020 तक, डीबीएस बैंक की कुल विनियामक पूंजी 7,109 करोड़ रुपये थी और इसके सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए क्रमशः 2.7 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत थे।                                         


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