गुरुवार, 1 अक्तूबर 2020

फीस वसूलने पर 9 अक्टूबर तक लगाई रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पीठ के निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश पर 9 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति और जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। अब हाईकोर्ट सोमवार को सभी मामलों की एकसाथ सुनवाई करेगा। इस मामले में अधिवक्ता सुनील समदरिया ने अपील दायर की है।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप  दुष्यंत टीकम  जशपुर/पत्थलगांव। जशपुर जिले के एक गांव में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला है। इससे...