रायपुर। जिले के अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने की अनुमति प्रदान की गई है। अनुमति निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार दी गई है। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करना होगा। केवल दो छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग किया जा सकेगा। किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जा सकेगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक के लिए मान्य होगी। संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना देनी होगी। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि उक्त शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी धुमाल, बैंड और डीजे पार्टी के प्रबंधक या संचालक की होगी। नियमों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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