मंगलवार, 20 अक्तूबर 2020

जिला दंडाधिकारी के आदेश, धारा 44 लागू

ग्राम तिर्रा में धारा 144 लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश


मनोज सिंह ठाकुर
धमतरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा ग्राम तिर्रा में भूमि संबंधी विवाद के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होकर वर्तमान में लोक प्रशांति के भंग होने तथा मानव जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा होने की आशंका संबंधी प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत किया गया। इसके मद्देनजर धमतरी तहसील के ग्राम तिर्रा में सामान्य जनजीवन एवं लोक सम्पत्ति के लिए, लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश पारित किए हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार का शस्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार, चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा। इसके अतिरिक्त पांच व्यक्ति से अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं होगा। यह आदेश ग्राम तिर्रा में प्रभावशील रहेगा।               


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