बुधवार, 2 सितंबर 2020

जनपद में होम आइसोलेशन की अनुमति दी

अल्मोड़ा। कोविड—19 से संक्रमित रोगियों को अब अल्मोड़ा जिले में भी होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। बशर्ते रोगी लक्षणरहित हो और घर में होम आइसोलेशन की शर्तो के अनुसार सुविधा हो। यह बात जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कही है। जिला अधिकारी ने मंगलवार को स्वास्थ्य महकमे की बैठक लेते हुए यह बात कही। उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे को सावधान किया है और पहले से अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन के लिए कोविड—19 से संक्रमित रोगी को चिकित्सक की अनुमति लेना जरूरी है। उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेशन के लिए पात्र व्यक्ति को लक्षणरहित रोगी के रूप मे चिन्हित किया होना चाहिए। इसके अलावा घर में रोगी की 24 घंटे देखभाल करने वाला तीमारदार उपलब्ध हो। रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को कोरेन्टीन करने की सुविधा हो। घर मे रोगी के लिए एक अलग से शौचालय युक्त कक्ष होना भी अनिवार्य है। तभी होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा सकती है। जिलाधिकारी ने बताया कि होम आइसोलेट व्यक्ति को आइसोलेशन अवधि के दौरान चिकित्सालय से सम्पर्क बनाये रखना होगा और 60 साल से अधिक उम्र के रोगी, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, एचआईवी ग्रसित, अंग प्रत्यारोपित किया व्यक्ति तथा कैंसर का उपचार करा रहा रहे कमजोर व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति स्वंय के खर्चे पर होटल में आइसोलेट होना चाहता है, तो उसे होटल में आइसोलशन की अनुमति दी जाएगी बशर्ते उसे गाईडलाइन का पूर्ण पालन करना होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कान्टेक्ट ट्रैसिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और सैंपलिग को और बढाकर संक्रमण को रोका जा सकता है।           


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