शनिवार, 19 सितंबर 2020

गैंगस्टर की 16 करोड़ की संपत्ति कुर्कः यूपी

पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत भू-माफिया की 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क ।


अनवर अंसारी


देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश संख्या-759/2020 के अनुपालन में शुक्रवार की शाम गैंगेस्टर ऐक्ट के अभियुक्त राम प्रवेश यादव पुत्र जगत नारायण यादव निवासी ग्राम अमेठी (देवरिया खास), थाना कोतवाली जनपद देवरिया (वित्तीय अधिकार सीज्ड जिला पंचायत अध्यक्ष) के विरूद्ध गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित की गयी मकान व जमीन सहित अन्य चल-अचल सम्पत्तियां जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ रूपये है। जिसे कुर्क करते हुए सारी संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार सदर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जनपद देवरिया को नियुक्त किया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ.श्रीपति मिश्र ने बताया कि अभियुक्त रामप्रवेश यादव के विरूद्ध थाना कोतवाली पर विभिन्न धाराओं में 03 अभियोग पंजीकृत हैं। इसके अलावा वर्ष-2018 में अभियुक्त द्वारा एक व्यक्ति का अपहरण करके उससे जबरदस्ती जमीन लिखवा लिया गया था। जिसमें प्रथम कुर्क की गयी 21 अदद भूमि व प्लाट की सम्पत्तियाँ लगभग। 11,75,13,000/- रू0 एवं द्वितीय देवरिया खास व अमेठी में 53,51,213/- रू0 का मकान जिसके भूमि की कीमत लगभग 22,32,000/- रू0 एवं तृतीय जय मां अमेठी ब्रिक फील्ड नाम से ईंट।भठ्ठा जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 62,94,000/- रू0 एवं चौथा पोल्ट्री फार्म (अण्डा फार्म) ग्राम देवरिया खास अमेठी की अनुमानित कीमत लगभग 1,95,38,000/- रू0 तथा अण्डा फार्म के जमीन की कीमत लगभग 65,21,000/- रू0 एवं फाॅरच्यूनर, स्कार्पियों। टैक्टर मय ट्राली तथा 04 दोपहिया वाहनों जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 43,12,027/- रू0 से अधिक है। जो अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके उपरोक्त सारी सम्पत्तियां। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 करोड़ रू0 है। को आज भारी पुलिस बल के साथ जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष कुर्क किया गया। इसके बाद वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया।               


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