मंगलवार, 4 अगस्त 2020

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल का निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल करने के उपाय सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन वरिष्ठ नागरिकों का वृद्धावस्था पेंशन समय पर उन्हें मिल जाये। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता जतायी कि कोरोना महामारी के दौरान अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर समय पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। राज्य सरकारों को भी किसी सहयोग का अनुरोध किये जाने पर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। शीर्ष अदालत का यह दिशानिर्देश राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अश्विनी कुमार की याचिका पर जारी किया गया।           


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