शनिवार, 1 अगस्त 2020

नियमों के उल्लंघन पर किया बदलाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने वालों के लिए यह खबर जरूरी है। प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने में बदलाव किया है। मोटर वाहन अधिनियम के नवीनतम संशोधन के साथ ये नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में यह फाइन 10,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए फाइन लगेगा। पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 जुर्माना लगेगा।           


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