रविवार, 16 अगस्त 2020

दिल्ली में गणेश मूर्ति स्थापना पर लगी रोक


नई दिल्ली। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस बार दिल्ली में मोहर्रम त्योहार के दौरान ताजिया निकालने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के तहत गणेश चतुर्थी पर्व पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।



डीडीएमए की तरफ से कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इन पर्वो को अपने घर पर ही मनाने की अपील की गई है। साथ ही, डीडीएमए ने सभी संबंधित विभागों को केंद्र सरकार से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिशा-निर्देश में कहा है कि डीडीएमए दिल्ली में कोविड-19 महामारी के फैलने के खतरे से वाकिफ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले से ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है। लिहाजा, दिल्ली सरकार कोविड-19 के फैलने से रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय कर रही है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के मद्देनजर डीडीएमए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करती रही है।डीडीएमए ने आगामी त्योहारों के दौरान आयोजित होने वाले समारोहों और कार्यक्रमों के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट को भी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि समारोहों या कार्यक्रमों में अधिक भीड़ एकत्र न हो सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।

डीडीएमए ने कहा, “इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 28 जुलाई, 2020 को एक डीओ लेटर के जरिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े धार्मिक समारोहों और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता देखा जा रहा है। लिहाजा, केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन का संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।” उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका सभी विभागों द्वारा अनुपालन कराया जाना अनिवार्य है। राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-22 के तहत सभी संबंधित अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है।    


 


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