सोमवार, 24 अगस्त 2020

बिजनेस रजिस्ट्रेशन में नहीं लगेगें महीने

नई दिल्ली। नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उनके बिजनेस का जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन केवल तीन दिनों में हो जाएगा। इसके लिए बस उन्हें अपना आधार कार्ड देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए बिजनेस को आधार के जरिये GST रजिस्ट्रेशन देने की शुरुआत कर दी गई है। जो बिजनेसमैन इसके लिए अपना 12 अंकों का आधार कार्ड देंगे, उनके व्यवसाय को GST नंबर तीन दिनों में मिल जाएगा। लेकिन, जिन आवेदनों में का नंबर अंकित नहीं होगा, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही GST नंबर मिलेगा।


इस प्रोसेस से फर्जी कंपनियों पर भी लगाम लगेगी
केंद्र सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से अपना व्यवसाय शुरू करने वाले बिजनेसमैन को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही फर्जी कंपनियों पर भी लगाम लगेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, आधार ऑथेंटिकेशन के जरिये GST रजिस्ट्रेशन करने के सरकार के फैसले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रफ्तार मिलेगी। उन्हें जीएसटी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा और उनके बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं होगी।


वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 14 मार्च, 2020 को जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में नए टैक्सपेयर के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी मिली थी। हालांकि, कोविड-19 के कारण इसे टाल दिया गया था। इस सुविधा के बाद जीएसटी में नए रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आवेदक का विकल्प चुनेगा, तो कोई नोटिस नहीं मिलने की स्थिति में तीन दिन में GST रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मिल जाएगी।            


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