रविवार, 5 जुलाई 2020

ऑनलाइन विशेष जागरूकता अभियान

बेहतर राष्ट्र निर्माण में निभाएं मौलिक कर्तव्य विशेष, दिनचर्या में अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी करें समावेशः जगत सिंह 


रतन सिंह चौहान
पलवल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमेन श्री चंद्रशेखर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव श्री पीयूष शर्मा के मार्गदर्शन में संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में विशेष ऑनलाइन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सामाजिक दूरी कायम रखकर सभी नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है, ताकि हम आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करके इस कोरोना महामारी से बचाव करते हुए, अपने देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आज उक्त अभियान का आॅनलाइन संचालन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत द्वारा गांव जोधपुर के ग्रामीणों को व्हाट्स ऐप के माध्यम से जागरूक किया।                  
पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने ग्रामीणों को आॅनलाइन बताया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकारों का ही ध्यान रखे और दूसरों के प्रति अपने मौलिक कर्त्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए भी अधिकार नहीं रहेंगे। किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए, केवल अधिकारों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, वरन् यह भी देखा जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं।  राष्ट्र के बेहतर निर्माण, तरक्की व समाज की सुदृढ़ और स्वच्छ आधारशिला और नागरिकों की सुरक्षा की नींव को रखने में मौलिक कर्तव्य सहायक होते हैं। आज बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, देश की प्रगति और राष्ट्रीय सेवा में सहयोग, प्राकृतिक तथा सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायता, संस्कृति की रक्षा और संरक्षण, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, स्त्रियों का सम्मान जैसे विशेष मौलिक कर्तव्यों का पालन हर नागरिक को करना चाहिए।
हमारे देश में कोविड - 19 कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन चला था और लोगों ने बड़े ही धैर्य से लाॅकडाउन की शर्तों को पूरा किया और अब सरकार ने लॉकडाउन को सशर्त खोल दिया है, जिसमें नागरिकों के लिए कुछ नियम व शर्तें बनाई हुई हैं, जिनका पालन करना हर नागरिक की मौलिक जिम्मेदारी है, ताकि इस महामारी के बढते प्रकोप को नियंत्रित करके, फैलने से रोका जा सके और कोरोना से जंग को जीता जा सके। संविधान के अंतर्गत हमें भाईचारा कायम रखते हुए, सभी लोगों को मौलिक कर्तव्यों और उक्त महामारी से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना होगा, ताकि समाज में फैल रही किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को मिलकर सुलझाया जा सके। । कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें बार-बार साबुन या सेनिटाइजर से हाथ साफ़ करने, घर से बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी और बाहर से आने वाले या किसी संक्रमित व्यक्ति की जानकारी प्रशासन को देने जैसे विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ताकि हम कोरोना से अपने देश की जनता को सुरक्षित रख सकें। हमें निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय सेवा के लिए मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आगे आना होगा और धैर्य का परिचय देते हुए, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र भी करनी होगी। इसके अलावा हमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों का विशेष ख्याल करना होगा। सरकारी वित्तीय सहायता या राशन वितरण के बारे में जागरूक होकर, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। यदि हमारे आस-पास कहीं भी कोई भूखा देखें या किसी को उचित राशन वितरण नहीं हो रहा या किसी जरूरतमंद को वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिल रहा है या जन उपयोगी सुविधाओं से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो तो जिला उपायुक्त कार्यालय की हेल्पलाइन या प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01275 298003 पर संपर्क करके मुफ़्त सलाह प्राप्त कर सकते हैं।               


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