गुरुवार, 2 जुलाई 2020

मोबाइल वैन जागरूकता शिविर आयोजन

प्राधिकरण के तत्वावधान में मोबाईल वैन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत विशेष कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित


रतन सिंह
 होडल पलवल । जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमेन श्री चंद्रशेखर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव श्री पीयूष शर्मा के मार्गदर्शन में आज गांव दुर्गापुर पलवल में मोबाईल वैन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत द्वारा किया गया।               


उन्होंने कोविड - 19 कोरोना महामारी की रोकथाम के उपायों, जारी सरकारी वित्तीय निर्देशों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने मौलिक कर्तव्यों, मध्यस्थता प्रक्रिया, लोक अदालत का महत्व, नालसा योजनाओं, पर्यावरण संरक्षण विधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की । उन्होंने ग्रामीणों को विशेष रूप से बताया कि कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है, जिसके लिए हर नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, हमें बार-बार साबुन से हाथ साफ करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, हुक्का सांझा ना करने, ताश ना खेलने, बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग, बच्चे, बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय कारण को छोडकर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी, सब्जी, फलों इत्यादि को गर्म नमक के पानी से धोने के बाद प्रयोग, परचून सामान को सेनिटाइज करने, खुले में ना थूकने, गुटखा व धूम्रपान का सेवन ना करने, सब्जी व अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के समय सामजिक दूरी व बच्चों को साथ ना रखने क्योंकि बच्चे इधर-उधर हाथ लगाते हैं जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकलने, किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही या दूसरे राज्य या विदेश से आने वालों की सूचना प्रशासन को देने, बाजार या कार्यालय से वापस घर आने पर गर्म पानी से नहाने और कपडों को धोने, मोबाइल और गाड़ी की चाबी या चूल्हे के पास सेनिटाइजर का प्रयोग ना करने, अपने गांव, मोहल्ले या कालोनी में किसी भी संक्रमित या बीमार से घृणा या भेदभाव ना करने, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सात्विक भोजन,  नियमित योगा, गर्म पानी पीना चाहिये, उक्त नियमों और व्यवहार का पालन करने, हम कोरोना के संक्रमण से बच  सकते है या कोरोना फैलने की संभावना को रोक सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व आपात वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने प्राधिकरण की सेवाओं सहित हेल्पलाइन नंबर 01275 298003 के बारे में भी जानकारी प्रदान की । कोई भी जरूरतमंद प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करके मुफ़्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।      
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने ग्रामीणों को अपनी ओर से ब्लेक मास्क दैनिक प्रयोग करने वाले वितरित किए। ग्रामीणों को मास्क व सेनिटाइजर के प्रयोग व इनके महत्व के बारे में जागरूक किया। शिविर में सामाजिक दूरी भी बरकरार रखी गयी और एक एक करके ग्रामीणों को जागरूक किया गया।     शिविर में पैराविधिक स्वयं सेवक इंद्रजीत व मनोज शर्मा, नरेश शर्मा एडवोकेट तथा ग्रामीणों द्वारा भी सहयोग किया गया ।             


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