शनिवार, 18 जुलाई 2020

एससी ने सोशल मीडिया को दी आजादी


नई दिल्ली। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो भ्रामित फैलाया जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पोस्ट पर अब नहीं होगी जेल। जिसमें पर सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अंसवैधानिक घोषित करते हुए रद कर दिया।


वही जिसमें सूत्रों के हवाले से मिले खबर के अनुसार सर्वोच्चन्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) A का उल्लंघन है। जिसमें भारत के हर नागरिक को श्भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकारश् देता है। कोर्ट ने कहाए धारा धारा 66A अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का हनन है। जिसमें सूत्र बताते है कि सुप्रिम कोर्ट की अदालत के आदेश के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंकड इन, व्हाट्स एप सरीखे सोशल मीडिया माध्यमों पर कोई भी पोस्ट डालने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। वही इस कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने इस फैसले को बड़ी जीत बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखा है। वही आपको बता दे कि इससे पहले धारा 66A के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आईटी एक्ट की धारा 66A को चुनौती दी गई थी।


मनोज सिंह ठाकुर       



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