शुक्रवार, 24 जुलाई 2020

अध्यादेश को राष्ट्रपति ने किया अस्वीकार

नई दिल्ली। कानून को बदल सकते हैं या नया कानून बना सकते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान, इन तीन राज्यों ने श्रम कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था। बीएमएस के जोनल सचिव पवन कुमार ने कहा, 'उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने राज्यों में अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाया था। भारत के राष्ट्रपति ने उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं।' श्रम मंत्रालय ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की। इस बीच, बीएमएस ने गुरुवार को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। कुमार ने यह भी कहा कि बीएमएस 24 जुलाई से 30 जुलाई तक अपने सरकार जगाओ सप्ताह की योजना के साथ आगे बढ़ेगा।               


श्रीराम 'निर्भयपुत्र'


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