नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में राहत दी गई है। अब 30 सितंबर तक भर कर सकेंगे 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न। पहले इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना था। कोरोना और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है।
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