सोमवार, 18 मई 2020

सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने पर सीज करें

जौनपुर।  जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि कल 18 मई 2020 से लॉकडाउन 4 प्रारंभ होगा और 31 मई तक चलेगा। साप्ताहिक बंदी के दिन को छोड़कर के दुकानों के खुलने की स्थिति निम्न प्रकार रहेगी। दूध, फल, सब्जी की दुकान प्रातः 07.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक खुलेगी। खाद्यान्न और किराना की दुकान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खुलेंगी। किताबों की दुकानें सोमवार, बुधवार और शनिवार प्रात 08.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक खुलेंगी। खाद, बीज, पशु चारे की दुकान प्रातः 08.00 बजे से 02.00 बजे तक, बिजली के सामान मरम्मत व पंखे की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप प्रतिदिन खुलेंगे। दवा की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकती हैं। अस्पतालों को जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है वह भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए खोले। ग्रामीण क्षेत्र में बालू, गिट्टी और मौरग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेशिंग मरम्मत, बखारी की दुकान प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खोली जा सकती है। शराब की दुकान शासनादेशानुसार प्रातः 10.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक खुलेंगी। ट्यूबवेल मरम्मत के सामान, हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाली ग्रामीण क्षेत्र की दुकान भी 8.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक खुली रहेगी। मोबाइल रिचार्ज की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खुलेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी थानाध्यक्ष इस आदेश का अक्षरशः पालन अपने-अपने क्षेत्रों में कराएं। लॉकडाउन का उल्लंघन न हो। दुकान पर सैनिटाइजेशन नियमित रूप से हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो उसे थानाध्यक्ष सीज करायें।


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