शनिवार, 11 अप्रैल 2020

मास्क के बिना होगा मामला दर्जः डीएम

बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई कलेक्टर ने जारी किये निर्देश


 किशोर महंत


कोरबा। कोरबा महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को जिले में रोकने के लिए जिला प्रशासन सजग और गंभीर है। लोगों में सक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। निर्देशानुसार प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा घर में ही तीन परतों वाला फेस कव्हर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क, फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क, फेस कवर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक में प्रयुक्त होने वाला गमछा का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह धोये उपयोग में न लाया जाये। बिना फेस कवर, मास्क के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना सरकार द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन माना जायेगा तथा संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


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