नई दिल्ली। लॉकडाउन में देखा जा रहा है कि लोग घूम घूमकर बाहर खाना बांट रहे हैं। लोगों के इस कदम पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। केरल हाईकोर्ट ने प्रशासन से इसपर तुरंत रोक लगाने को कहा है।
लोगों के लॉकडाउन के दौरान बाहर निकल कर खाना बांटने पर केरल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चाहे वे खाना बांटने के लिए ही बाहर क्यों न निकले हों। हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एक मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इसमें राज्य के कोल्लम में जरूरतमंदों को खाना बांटने की इजाजत कुछ लोगों ने मांगी थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोगों को हर हाल में सरकार की एडवाइजरी का पालन करना होगा। कोई भी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। वर्ना हरकोई मनमानी करने लगेगा। दरअसल, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा था कि उसे जिला प्रशासन जरूरतमंदों को खाना बांटने की इजाजत नहीं दे रहा है। इसलिए हाईकोर्ट उसे ऐसा करने की इजाजत दे। जिसपर हाईकोर्ट ने इजाजत देने से साफ इंकार करते हुए ये आदेश दिया।
मंगलवार, 7 अप्रैल 2020
'लॉक डाउन' का हो सख्ती से पालन
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